Chhattisgarh : महापौर-नगर अध्यक्ष का आरक्षण 27 को और ‘पंचायत’ की प्रक्रिया भी इस दिन होगी पूरी

प्रदेश में महापौर और नगर अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 27 दिसंबर को पूरी की जाएगी। इसके लिए सोमवार को नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के .

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  • Updated On - December 23, 2024 / 11:48 PM IST

त्रि-स्तरीय पंचायत की आरक्षण प्रक्रिया 30 तक होगी पूरी

रायपुर। Mayor and city president in the state प्रदेश में महापौर और नगर अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 27 दिसंबर को पूरी की जाएगी। इसके लिए सोमवार को नगरीय प्रशासन विभाग (Urban Administration Department) ने प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण करने आदेश जारी कर दिया है। राजधानी रायपुर के पं. दीन दयाल उपाध्याय आडिटोरियम, साइंस कॉलेज परिसर में 27 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले नगर निगम को लेकर महापौर पद फिर नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। यह आरक्षण छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के तहत होगा।

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की कार्रवाई 30 दिसंबर तक होगी पूरी

पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी किया है। आज से ही पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। दरअसल, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव एक साथ करने की तैयारी है। हालांकि, चुनाव अलग-अलग चरणों में होंगे। नगर निगम के चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब पंचायतों की प्रक्रिया शुरू होगी।

इन पदों पर होगी अरक्षण की प्रक्रिया

प्रदेश के 33 जिला पंचायतों में 433 सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य 2982, सरपंच 11672 और पंच के 160180 पदों के लिए चुनाव होगा

जानिए कब क्या होगा

  • 23 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद की कार्रवाई के लिए सूचना का प्रकाशन किया जाएगा।
    28 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद के आरक्षण के लिए अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा।
    29 दिसंबर को आरक्षण की जानकारी प्रेषित की जाएगी।
    30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी।