रायपुर। पिछले 16 महीनों से जेल में बंद राज्य सरकार की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया (Former Deputy Secretary Soumya Chaurasia) की जमानत याचिका खारिज (Bail petition rejected) कर दी गई है। मंगलवार को दूसरी जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया।
सौम्या चौरसिया के वकील कैलाश भादुड़ी ने बच्चों की परवरिश के आधार पर बेल मांगी थी। वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने केस की पैरवी की थी। पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से लगातार वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट में भी चौरसिया की ओर से लगाई गई जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
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