कोयला घोटाला: सौम्या चौरसिया, रानू साहू समेत 6 आरोपी जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ छोड़ने का दिया आदेश

साथ ही जांच एजेंसियों और ट्रायल कोर्ट के सामने जब भी जरूरत हो, उन्हें उपस्थित रहना होगा और जांच में पूरा सहयोग देना होगा।

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  • Publish Date - May 31, 2025 / 12:14 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले (Coal scam) के मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, समीर विश्नोई, रजनीकांत तिवारी, वीरेन्द्र जायसवाल और संदीप नायक को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिलने के बाद आज सुबह जेल से रिहा कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सभी आरोपियों को फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहने से रोक दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने निवास का पता संबंधित थाने में जमा करेंगे और पासपोर्ट भी सौंपेंगे।

साथ ही जांच एजेंसियों और ट्रायल कोर्ट के सामने जब भी जरूरत हो, उन्हें उपस्थित रहना होगा और जांच में पूरा सहयोग देना होगा।

सौम्या चौरसिया को दिसंबर 2022 में और रानू साहू को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले के परिवहन और परमिट प्रक्रिया में धांधली कर करीब 570 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई।

जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर कोल व्यापारियों से लेवी के नाम पर धन उगाही की गई थी। यह आदेश खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक समीर विश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को जारी किया था। इस मामले में अब तक 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।