कोयला घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू को हाईकोर्ट से झटका,अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By : hashtagu, Last Updated : March 22, 2025 | 3:48 pm

 बिलासपुर। कोयला घोटाले (coal scam)में  पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने शुक्रवार को उनकी दोनों अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज (rejected)कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी।

रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं   

रानू साहू इस समय रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी), आईपीसी की धारा 120बी और 420, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।

इनमें संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील द्वारा 2 जमानत याचिकाएं लगाई गई थीं, जिन पर 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था। फिलहाल कोर्ट ने उन्हे राहत देने से इंकार कर दिया है।

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