पूर्व प्रमुख सचिव ‘अमन सिंह’ को मिली अग्रिम जमानत
By : hashtagu, Last Updated : March 31, 2023 | 9:44 pm
अमन सिंह व उनकी पत्नी ने रायपुर के लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। बीते 20 मार्च को हाईकोर्ट में सभी पक्षों ने अपना-अपना तर्क दिया। राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतोदास और सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की ओर से जमानत देने का विरोध किया था। वहीं, याचिकाकर्ता अमन सिंह व उनकी पत्नी की तरफ से जबलपुर के सीनियर एडवोकेट अनिल खरे, अभिषेक सिन्हा व विवेक शर्मा ने लंबी बहस की और बताया कि राज्य शासन राजनीतिक दुर्भावना के तहत काम कर रहा है।
जबकि, उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने ईओडब्ल्यू को ई-मेल कर पूछा था कि वे बयान के लिए आना चाहते हैं। 6 मार्च को उन्हें बुलाया था। वे सुबह दफ्तर पहुंच गए और रात तक वहां रहे। उनसे 300 पन्नों में सवाल किए गए। उन्होंने सभी के उत्तर भी दिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज आदेश जारी कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।