रायपुर। हाईकोर्ट (High Court)ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किए गए एक भूखंड को लेकर सीईओ को जमकर फटकार लगाते हुए पूरी अलाटमेंट कमेटी पर एफआईआर कराने (lodge an FIR against the allotment committee)कहा है। यह भूखंड एक उद्योग को 27-9-21 कि डेट में कमेटी ने अलाट किया था। 15 जनवरी को हुई इस सुनवाई में विद्वान न्यायाधीश ने एनआरडीए के एफिडेबिट पर गहरी नाराजगी जताई। और सुनवाई में सीईओ के न आकर अपने जूनियर अफसर के भेजने पर असंतोष जताया। यह आवंटन,कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर अंतिम निर्णय आने से पहले ही वर्ष 23 में कर दिया गया था। अफसर यह बताते हुए कि वो उस वक्त तकनीकी रूप से वहां पदस्थ नहीं थे, बचने कि प्रयास किया।
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