शराब घोटाला : जेल में पूर्व मंत्री लखमा से ईओडब्ल्यू की पूछताछ, इन बिंदुओं पर सवाल जवाब
By : hashtagu, Last Updated : March 20, 2025 | 9:01 pm

रायपुर/ प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाला(liquor scam) मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की टीम आज फिर पूछताछ की। पूछताछ के दूसरे दिन ईओडब्ल्यू के चार अफसर सेन्ट्रल जेल परिसर पहुंचे हैं, जो कवासी लखमा से 7 बिंदुओं पर पूछताछ (7 point inquiry)कर रहे हैं। अफसरों की टीम पूर्व मंत्री लखमा से शराब घोटाले से मिलने वाले कमीशन को लेकर पूछताछ कर रही है।
कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 19 और 20 मार्च को पूछताछ करने के इजाजत दी थी. कवासी लखमा से पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू कई लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है।
इसके पहले बुधवार यानी 19 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर कवासी लखमा से मुलाकात की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक देवेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में लखमा की कानूनी लड़ाई और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।
कवासी लखमा फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं। आबकारी घोटाले को लेकर पहले ही कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों पर शिकंजा कस चुका है। अब देखना होगा कि ईओडब्ल्यू की पूछताछ से इस मामले में और कौन-कौन से नए खुलासे होते हैं।
21 जनवरी से जेल में हैं कवासी लखमा
शराब घोटाले मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 बार ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी के 7 दिन बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पहले ईडी ने 7 दिन कस्टोडियल रिमांड में लेकर पूछताछ की थी. उसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक लखमा को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान जेल में पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं होने के कारण लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखमा की 18 फरवरी तक रिमांड बढ़ा दी थी।
13 मार्च को शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में 3,841 पन्नों का चालान पेश किया है, जिसमें जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत 21 अन्य को आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
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