छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक स्थगित की
By : hashtagu, Last Updated : December 18, 2025 | 9:27 pm
रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले (liquor scam) से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई को जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले को टुकड़ों में नहीं सुना जा सकता, इसलिए सभी पहलुओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की कुछ धाराओं, खासकर धारा 50, की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।
सुनवाई के दौरान चैतन्य बघेल की ओर से दलील दी गई कि मामले में जांच अभी जारी है और इसके बावजूद गिरफ्तारी की गई, जो अनुचित है। वहीं, ईडी ने अदालत को बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अन्य संबंधित पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए।
ईडी ने चैतन्य बघेल को जुलाई में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि यह मामला करीब 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस केस में पहले भी कई अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और कई आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।
यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई जनवरी में होने की संभावना है।




