महादेव सट्टा एप : ईडी और राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई को बताया वैध, संचालकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

गौरतलब है कि पिछले दिनों आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और जबलपुर के सीनियर एडवोकेट किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की थी।

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  • Publish Date - September 25, 2024 / 04:34 PM IST

बिलासपुर। महादेव सट्टा एप (Mahadev satta app) के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा ईडी के वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का जवाब आने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कोर्ट में लगातार दो दिनों तक हुई सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य शासन ने अपना पक्ष रखते हुए की गई कार्रवाई को वैधानिक और न्यायसंगत बताया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रखा है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और जबलपुर के सीनियर एडवोकेट किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की थी। उन्होंने ईडी कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को गलत ठहराते हुए तर्क दिया कि ईडी कोर्ट के पास सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की गिरफ्तारी का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

याचिका रायपुर की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें दोनों प्रमोटरों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी।