Paralkot Reservoir : मोबाइल के लिए पानी बहाने के प्रकरण में SDO भी निलंबित! 3 अफसरों पर FIR
By : madhukar dubey, Last Updated : May 31, 2023 | 10:29 pm

रायपुर। जल संसाधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांकेर जिले के कापसी उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर (SDO R.L. fisher) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय अधीक्षण अभियंता इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर में संबंद्ध किया गया है। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के कांकेर संभाग अंतर्गत परलकोट जलाशय (Paralkot Reservoir) के वेस्ट वियर से स्केल वॉय के बीच 21 मई 2023 से लगातार चार दिनों तक 4 हजार 104 क्यूबिक मीटर पानी अनाधिकृत रूप से बहा दिया गया था।
आज साथ ही फ़ूड इंस्पेक्टर, एसडीओ और सब इंजीनियर पर एफआईआर प्रशासन ने दर्ज कराया है। राजेश विश्वास, फ़ूड इंस्पेक्टर,जल संसाधन विभाग के एसडीओ राम लाल धीवर और सब इंजीनियर छोटे लाल ध्रुव पर एफआईआर पखांजूर थाने में दर्ज हुआ है।
निलंबन आदेश में जल संसधान विभाग के उप संभाग कापसी के अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर के द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने तथा जलाशयों के नियमित पर्यवेक्षण न करने को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है। जबकि जिसकी मोबाइल जलाशय में गिरी थी, उस फूड इस्पेक्टर को पूर्व में ही निलंबित कर दिया गया था।
इनपुट (भोजेंद्र वर्मा)
यह भी पढ़ें : OP चौधरी ने रायगढ़ की घटना को ‘लव जिहाद’ बताया! कहा-लड़ेंगे न्याय की लड़ाई