रायपुर। आज छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले (Chief Electoral Officer Reena Babasaheb Kangale) ने प्रेसवार्ता की। जहां उन्होंने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया (Election process) के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधाओं के मद्देनजर मतदान के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने वोटरों के लिए भी तमाम जानकारियां दी।
राज्य में कुल 11 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीट अनारक्षित है 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित है , एवं 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
राज्य में निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु 11 रिटर्निंग अधिकारी एवं 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित किये जा चुके हैं | उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है |
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
निर्वाचन कार्य
निर्धारित तिथि
(प्रथम चरण)
निर्धारित तिथि
(द्वितीय चरण)
निर्धारित तिथि
(तृतीय चरण)
अधिसूचना का प्रकाशन
20 मार्च 2024 (बुधवार)
28 मार्च 2024 (गुरुवार)
12 अप्रैल 2024 (शुक्रवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
27 मार्च 2024 (बुधवार)
4 अप्रैल 2024 (गुरुवार)
19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार)
नामांकन पत्रों की संवीक्षा
28 मार्च 2024 (गुरुवार)
5 अप्रैल 2024 (शुक्रवार)
20 अप्रैल 2024 (शनिवार)
नाम वापसी की तिथि
30 मार्च 2024 (शनिवार)
8 अप्रैल 2024 (सोमवार)
22 अप्रैल 2024 (सोमवार)
मतदान की तिथि
19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार)
26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार)
7 मई 2024 (मंगलवार)
मतगणना की तिथि
4 जून 2024 (मंगलवार)
4 जून 2024 (मंगलवार)
4 जून 2024 (मंगलवार)
तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा
6 जून 2024 (गुरुवार)
6 जून 2024 (गुरुवार)
6 जून 2024 (गुरुवार)
लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना दिनांक 4 जून 2024 को होगी |
प्रथम चरण में कुल 1 लोकसभा क्षेत्र (लो.स.क्षेत्र क्रमांक10-बस्तर) के 1961 मतदान केन्द्रों में मतदान संपन्न होगा |
द्वितीय चरण में कुल 3 लोकसभा क्षेत्रों (लो.स.क्षेत्र क्रमांक 6-राजनांदगांव, 9-महासमुंद, एवं 11- कांकेर) के 6,567 मतदान केन्द्रों में मतदान संपन्न होगा |
तृतीय चरण में कुल 7 लोकसभा क्षेत्रों (लो.स.क्षेत्र क्रमांक 1-सरगुजा, 2-रायगढ़, 3-जांजगीर-चाम्पा, 4-कोरबा, 5-बिलासपुर, 7-दुर्ग एवं 8-रायपुर) के 15,701 मतदान केन्द्रों में मतदान संपन्न होगा |
आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता को मतदान हेतु एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक Identity Card (पहचान पत्र) प्रस्तुत किया जा सकता है :
आधार कार्ड,
मनरेगा जॉब कार्ड,
बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक,
श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,
ड्राइविंग लायसेंस,
पैन कार्ड,
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड,
भारतीय पासपोर्ट,
फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज,
केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के Employees को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त Service Identity Card,
MPs/MLAs/MLCs को जारी किया गया Official Identity Card एवं
सामाजिक न्य्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) Card.
निर्वाचक नामावली :-
दिनांक 08.02.2024 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 2 सौ बावन है जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 4 सौ पांच पुरुष मतदाता एवं 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 1 सौ पंद्रह महिला मतदाता पंजीकृत हैं ।
प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905 है |
राज्य का Elector-Population Ratio- 66.70 प्रतिशत एवं Gender Ratio- 1015 है ।
चिन्हांकित दिव्यांग (PwD) मतदाताओं की संख्या 1 लाख 91 हजार 638 है।
प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 732 मतदाता पंजीकृत हैं |
प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है |
कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5 लाख 77 हजार 184 है।
इसी प्रकार प्रदेश में 20-29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 47 लाख 11 हजार 890 है |
85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 हजार 476 है |
राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,855` है |
राज्य में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08 फ़रवरी 2024 को किया जाकर इसे 2 प्रतियों में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जिले स्तर पर प्रदान किया जा चूका है |
राज्य में अंतिम प्रकाशन दिनांक 8 फ़रवरी 2024 के पश्चात् भी सतत अद्यतनिकरण में मतदाताओं का नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है |
आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को निर्वाचक नामावली फ्रीज कर दी जावेगी |
विधानसभा निर्वाचन 2023 से मतदाताओं की संख्या में 1 लाख 20 हजार 92 (0.6%) की वृद्धि हुई है |
लोकसभा निर्वाचन 2019 से मतदाताओं की संख्या में 15 लाख 14 हजार तेरह (7.96%) की वृद्धि हुई है |
B .मतदान केंद्र:-
छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में 24109 मूल मतदान केन्द्र एवं 120 सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल 24229 मतदान केंद्र हैं |
कुल 20951 मतदान केन्द्र लोकेशन हैं, जिनमें से 3221 शहरी क्षेत्र में तथा 17730 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं ।
राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (AMF) जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत् प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है |
आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में “मतदाता सहायता केंद्र” (Voter Assistance Booth) का निर्माण किया जावेगा |
राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे, 5 आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाये जाएंगे । इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में 1 दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र एवं 1 युवा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएँगे | इस प्रकार राज्य भर में इस बार कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र, 450 आदर्श मतदान केन्द्र, 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित केंद्र एवं 90 यूथ के द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएंगे |
सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु “मतदाता मित्र” आवश्यक सहयोग हेतु होंगे |
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 तक रखा गया है।
लोकसभा आम निर्वाचन-2019 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान केन्द्रों की संख्या 23771 थी । जिसमें 44 सहायक मतदान केंद्र सम्मिलित थे | इस बार 120 मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाये जाएंगे |
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राज्य के 50% मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जावेगी |
C .डाक मतपत्र :-
अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार (1) 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, (2) 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं (3) COVID 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे |
ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जावेगा | ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे | मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी |
उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot) भेजा जावेगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे |
निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्र में मतदान की पात्रता रहेगी इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा |
निर्वाचन कार्मिकों, जो अपनी ही लोकसभा में कार्यरत है, को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी किया जावेगा , जिसे वे अपने लोकसभा के किसी भी मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे |
आयोग के द्वारा अधिसूचित “अनिवार्य सेवा श्रेणी” के मतदाताओं हेतु जिला स्तर पर पोस्टल वोटिंग सेंटर भी बनाये जाएंगे जहाँ इस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे |
D.नाम-निर्देशन व्यवस्था:-
1. सभी नाम निर्देशन पत्र लोकसभा के 11 रिटर्निंग अधिकारीयों के द्वारा अधिसूचित जगह पर ही लिये जायेंगे।
2. नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी के मात्र तीन वाहनों को ही नामांकन केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
3. नाम निर्देशन के लिये जमानत की राशि अनारक्षित वर्ग के लिये रू. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) एवं आरक्षित (अ.जा. एवं अ.ज.जा.) वर्ग के लिये रू. 12,500/- (रूपये बारह हजार पांच सौ) होगी।
4. नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
5. ऑनलाईन नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण एवं निष्पादन कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जायेंगे।
6. एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है।
7. नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा।
8. नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्तियों/ देनदारियों एवं आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा |
E.प्रचार-प्रसार:-
राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा है।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी ।
राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर देनी होगी |
F.आदर्श आचरण संहिता:-
निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होते तक यह प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है | आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
1. संपत्ति का विरूपण पर प्रभावी कार्यवाही:-
क) शासकीय संपत्ति का विरूपणः- इस उद्देश्य के लिए सभी सरकारी कार्यालय और उन परिसरों के जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा 24 घंटे के अंदर हटाया जायेगा।
ख) सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण :- सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
(ग) निजी संपत्ति का विरूपणः- निजी संपत्तियों पर, स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
2. आधिकारिक (शासकीय) वाहनों का उपयोगः- किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा आधिकारिक(शासकीय) वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
3. सरकारी खर्चे पर विज्ञापनः- आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों/अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया में प्रचार – प्रसार अथवा विज्ञापन, राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन/प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा। शासकीय खर्चे पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स को हटाया जावेगा |
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति :
चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन की अनुमति आवश्यक होगी | बिना परमिट (जो कि वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा) के वाहनों को तत्काल जब्त किया जावेगा |
मतदान दिवस को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है | मतदान दिवस पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को एक एवं कार्यकर्त्ताओं के लिए लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक वाहन की अनुमति सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी |
प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है |
मुख्या निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रायपुर से (i) विडियो वैन्स (ii) स्टार प्रचारकों के लिए वाहन (iii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए 3 वाहन (iv)मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार सामग्री वितरण के लिए 4 वाहनों की अनुमति प्रदाय की जाएगी | शेष सभी वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रदाय की जावेगी |
हेलीकाप्टर एवं वायुयान की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी |
आम सभा :
सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों को पहले से ही जिला प्रशासन द्वारा सूचीबद्ध किया जा चुका है।
यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात् प्रतिबंधित होगा।
आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे।
मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों के पूर्व की अवधि के पश्चात् कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है।
6. रैली का आयोजन :
1. रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन मे किया जाएगा।
2. रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित होगा ।
3. रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
4.यदि रैली कि लंबाई अत्यधिक है तो इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना होगा ।
5. रैली में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित होगा |
7. रोड शो का आयोजन:
1. रोड शो की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।
2.10 से अधिक वाहनों कि दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा |
3.सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी |
4. बच्चों और शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा।
8. लाउड स्पीकर की अनुमति
1. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अनुसार अनुमेय डेसीबल के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाएगी।
2. लाउड स्पीकर कि अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।
9. राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति :-
1. किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
2. शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से लगे हुए भवनों में अस्थायी प्रचार कार्यालय की अनुमति नहीं दी जाएंगी।
3. किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी पार्टी/प्रचार कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. यह कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित किए जा सकते हैं ।
सभी प्रकार के आवेदनों को सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भी लिया जावेगा एवं “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धांत पर अनुमति दी जावेगी |
G. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण:-
निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा।
नामनिर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय उक्त बैंकिंग अकाउंट से स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा किया जाएगा ।
निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा रुपये 95.00 लाख होगी।
नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी।
अभ्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम 3 बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक /निरीक्षण के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करेंगे।
परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
निर्धारित समय में व्यय लेखा जमा नही करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
यदि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है तो, अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक तीन बार समाचार पत्र एवं टेलीविजन में अपने अपराधिक मामले के विषय में प्रकाशन/प्रसारण करना होगा ।
ऐसा प्रकाशन नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन ,नाम वापसी के अंतिम दिन के 5 से 8 दिन में दूसरा प्रकाशन एवं नाम वापसी के अंतिम दिन के 9वें दिन से प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन करवाना होगा।
यदि अभ्यर्थी किसी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो उसे अपने आपराधिक पूर्ववृत्त की सूचना अपने दल को भी देनी होगी और ऐसे राजनीतिक दल को अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन और प्रसारण एक स्थानीय समाचार पत्र एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन एवं टेलीविजन पर प्रसारण करना अपेक्षित है, साथ ही ऐसे आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी की समस्त जानकारी अपने वेबसाइट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टि्वटर आदि पर भी प्रकाशित करनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि बिना आपराधिक चरित्र वाले अभ्यर्थी के स्थान पर आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी के चयन का कारण क्या है।
उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आएगा |
H. मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC कमेटी)
राज्य एवं सभी रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल ,रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), e-समाचार पत्र ,बल्क एस. एम.एस./वॉइस मैसेज ,सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया ,वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।
जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा पेड न्यूज़ के प्रकरणों में कार्यवाही की जावेगी |
मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार / फेक न्यूज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज़ प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को ही पूर्व प्रमाणित किया जाना आवश्यक है |
निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर ,पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम,पता एवं मुद्रित संख्या का उल्लेख होना आवश्यक है ।
EVMs &VVPATs:-
लोकसभा निर्वाचन-2024 में Electronic Voting Machine & VVPAT का उपयोग किया जाएगा। सभी मशीने ECIL के द्वारा विभिन्न चरणों में परीक्षण उपरान्त उच्च सुरक्षा मानको के अधीन तैयार की गई हैं |
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में छ0ग0 राज्य अंतर्गत समस्त जिलों में मतदान हेतु प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में (BU-52,719, CU- 33,297, And VVPAT- 38,050) उपलब्ध है। इस प्रकार मशीनो की कुल संख्या 1 लाख 24 हजार 66 है |
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की घोषणा होने के तत्काल बाद EVMs की Commissioning होगी |
सभी राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित है कि वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इस Commissioning प्रक्रिया मे भाग लेकर इसके प्रचालन प्रणाली से अवगत होने प्रोत्साहित करें, जिससे कि वे EVMs की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के प्रति संतुष्ट हो सके |
मतदान हेतु EVM मशीन तैयार करते समय भी रैंडम रूप से चयनित EVM मशीनों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाएगा जिसमें कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की संख्या का मिलान वीवीपैट में पाए गए पेपर स्लिप से किया जाएगा।
J. IT applications :
C-Vigil:-
आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों के सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग द्वारा निर्मित सि-विजिल एप्लीकेशन को और भी सशक्त बनाया गया है।
अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ-साथ ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकेंगे।
यदि कोई नागरिक राज्य में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सी-विजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है।
शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप्प में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है।
पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाएगी।
यह Mobile एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए Android / iOS दोनों पर उपलब्ध है।
सामान्य मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही 100 मिनट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।
SUVIDHA:
इस Application (suvidha.eci.gov.in) के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म एवं AFFIDAVIT ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर सकते है | ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को एक SLOT का चयन कर निर्धारित तिथि एवं समय में भौतिक सत्यापन एवं नियत शुल्क के भुगतान हेतु रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा |
इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रैली/सभा आदि की परमिशन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हुई ।
इस हेतु विकसित ‘Suvidha Candidate App’ को Android / iOS दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है |
Voter Help Line App एवं Voter Service Portal –
Voter helpline मोबाइल ऐप की सहायता से कोई भी नागरिक, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन अथवा विलोपन के लिए फॉर्म जमा करने, मतदान केंद्र एवं BLO के बारे में जानकारी प्राप्त करने, मतगणना के परिणाम जानने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते हैं।
Voter Service Portal (https://voters.eci.gov.in) में भी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने, विलोपन अथवा संशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं | इसके साथ-साथ मतदाता अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं एवं ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं |
इस पोर्टल में मतदाता सर्च सुविधा , मतदाता सूची का लिंक एवं निर्वाचन सम्बंधित सभी अधिकारीयों की सूची भी प्राप्त की जा सकती है।
Voter Turnout App-
इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर मतदान के दिवस राज्य में विधानसभा एवं लोकसभावार वोटर टर्नआउट (पुरुषों, महिलाओं और तृतीय लिंग(थर्ड जेंडर) की संख्या सहित) देखा जा सकेगा।
NGSP – (National Grievance Services Portal)
इस पोर्टल https://www.ngsp.eci.gov.in/ का उपयोग मतदाता द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होना , आवेदन फॉर्म का निराकरण न होना या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिये किया जा सकता है।
Saksham App:
दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा यह App विकसित किया गया है |
यह एप्लीकेशन Android / iOS दोनों में उपलब्ध है |
इस App के माध्यम से दिव्यांगजन निर्वाचक नामावली में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकेंगे | साथ ही मतदान दिवस में व्हीलचेयर हेतु request भी डाल सकेंगे |
KYC (Know Your Candidate) App:
इस ऐप के माध्यम से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी |
यदि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है तो इसकी जानकारी भी इस ऐप में उपलब्ध होगी |
8.ESMS (Election Seizure Management System)
ESMS एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य के 1800 से अधिक स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दल सभी प्रकार की जब्ती (seizure) की कार्यवाही कर सकेंगे |
इस हेतु पुलिस विभाग / आयकर विभाग / GST विभाग एवं सभी Enforcement Agencies के अधिकारीयों को ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है |
9.Other links:
अभ्यर्थी के द्वारा नामनिर्देशन के दौरान भरे गए शपथपत्र को देखने हेतु https://affidavit.eci.gov.in/ वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं |
मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in के लिंक https://electoralsearch.eci.gov.in/ में जाकर अपनी डिटेल देख सकते हैं। विधानसभा की मतदान केंद्र वार मतदाता सूची ceochhattisgarh.nic.in में जाकर डाउनलोड की जा सकती है |
राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800 23 311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07712221965 पर भी कॉल किया जा सकता है।