रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के विधायक और पूर्व विधायकों (MLAs and former MLAs) के रेल और हवाई जहाज में सफर करने के भत्ते में बढ़ोत्तरी (Increase in allowance) की गई है। ऐसे में अब विधायक अब उड़ान और रेल यात्रा पर सालभर में 10 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं पूर्व विधायकों का भी भत्ता एक लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। पूर्व विधायक अब हर साल 5 लाख रुपये तक रेल और वायु यात्रा कर सकेंगे।
विधायकों और पूर्व विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पारित किया गया है। इसमें वर्तमान विधायकों का भत्ता 8 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। वहीं पूर्व विधायकों की पात्रता 4 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। सदन में से विधयेक के पारित होने के बाद अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इसकी अधिसूचना भी जारी
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