Raipur Private School Guidelines: रायपुर में निजी स्कूलों को निजी पब्लिकेशन की किताबें पढ़ाने पर रोक

इस आदेश के उल्लंघन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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  • Publish Date - June 29, 2025 / 11:25 AM IST

रायपुर: रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों (private schools) के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी निजी स्कूल को प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के मुताबिक, स्कूल को केवल उसी बोर्ड की किताबें पढ़ानी होंगी, जिसकी उसे मान्यता प्राप्त है।

सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए NCERT की किताबों से ही पढ़ाई कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़े स्कूलों को SCERT और पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा निर्धारित किताबें ही उपयोग करनी होंगी। यह आदेश 25 जून को जारी किया गया जिसमें कुल 8 बिंदुओं में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस आदेश के उल्लंघन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म से संबंधित वस्तुओं जैसे जूते, मोजे, टाई, बेल्ट, बैग और नोटबुक की बिक्री भी स्कूल परिसर में प्रतिबंधित कर दी गई है। स्कूल प्रबंधन किसी खास दुकान से खरीदारी के लिए भी छात्रों या अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकता।

हालांकि, इस आदेश को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। 16 जून से नया सत्र शुरू हो चुका है और छात्र पहले ही किताबें, यूनिफॉर्म व अन्य जरूरी सामान खरीद चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब यह आदेश कितना प्रभावी होगा? क्या यह सिर्फ कागजी औपचारिकता है या वास्तव में इसका पालन होगा?

अभिभावकों और शिक्षाविदों में इस आदेश को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ इसे सराहनीय कदम मानते हैं, वहीं कई इसे विलंब से लिया गया फैसला बता रहे हैं, जिससे व्यावहारिक रूप से फायदा कम और भ्रम अधिक हो सकता है।