‘अनिल टुटेजा’ की ‘गिरफ्तारी’ पर राेक, सुप्रीम कोर्ट से राहत

By : madhukar dubey, Last Updated : April 28, 2023 | 3:00 pm

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से अनिल टुटेजा (Anil Tuteja) को बड़ी राहत मिली है। व्यापार एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक (Supreme Court stayed the arrest) लगा दी है। ऐसे में ईडी अब उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। बता दें कि उनके द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नो कोर्सिव एक्शन के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।

आज जस्टिस संजय किशन कौल, और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा व उनके पुत्र यश टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए एक्ट के तहत धारा 50, और धारा 63 के प्रावधानों को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि ईडी ने इस बात का खुलासा ही नहीं किया कि इस रेड का आधार क्या है। गौरतलब है कि 30 तारीख को ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे, और उनसे जानकारी चाही थी। मगर ईडी ने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बात का ईडी के वकील पी राजू ने प्रतिवाद किया, और कहा कि यह एक गंभीर स्कैम है।

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि आपने प्रक्रियागत त्रुटि की है, और इसका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रकरण सुनवाई योग्य है। साथ ही अनिल टुटेजा, और यश टुटेजा को राहत देते हुए दोनों की गिरफ्तारी या इसी तरह की किसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।