उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
रायपुर। रायपुर के एक छात्र की शिकायत पर एअर इंडिया पर 91 हजार रुपये का जुर्माना (Air India fined Rs 91 thousand on complaint of a student)लगा है। एअर इंडिया ने छात्र के बैग का वजन (Air India weighed the student’s bag)अधिक बताकर उससे रुपये वसूले थे, इस कारण छात्र को अपनी यात्रा रद करनी पड़ी थी और उसे टिकट का पैसा भी वापस नहीं किया गया था।
छात्र ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में की थी। पांच साल बाद आयोग ने माना एयरपोर्ट स्थित बुकिंग आफिस के प्रबंधक और कंपनी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को जुर्माने की राशि देने का आदेश दिया है।
छात्र के अधिवक्ता सुचित्रा बर्धन ने बताया कि बसंत विहार कालोनी, न्यू पुरैना निवासी आदित्य श्रीवास्तव बर्लिन (जर्मनी) में पढ़ाई करता था। 29 अगस्त 2019 को आदित्य ने तीन कनेक्टिंग हवाई टिकट कराए थे। रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से स्टाकहोम और स्टाकहोम से बर्लिन। एक नवंबर को आदित्य को माना एयरपोर्ट पर बैग का वजन अधिक बताकर रोक दिया गया था।
आदित्य ने अधिवक्ता के जरिये नोटिस भेजकर दूसरी यात्रा टिकट देने या फिर टिकट के पैसे 37 हजार रुपये वापस मांगे तो एअर इंडिया ने इसका जवान नहीं दिया।
आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य निरुपमा प्रधान, अनिल कुमार अग्निहोत्री ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए एअर इंडिया के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार की वजह से छात्र यात्रा से वंचित कर सेवा में निम्नता माना। आयोग ने कंपनी को 25 हजार रुपये के साथ टिकट की राशि 36 रुपये देने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़े: पुलिस का अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन : 150 जवानों की बीएसयूपी में छापेमारी