विष्णुदेव के ‘मन में राम, हर सांस’ में राम! श्रीरामलला ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के दिन बड़े फैसले

अयोध्या में श्रीराम मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा।

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  • Updated On - January 3, 2024 / 04:16 PM IST

  • 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में आबकारी विभाग ने दिये निर्देश
  • मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अयोध्या में श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन शुष्क दिवस रहने की कल की थी घोषणा

रायपुर। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा (Life consecration of Shri Ramlala) के अवसर पर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Dev Sai) ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर शुष्क दिवस किये जाने की कल घोषणा की थी। इसके परिपालन में आबकारी विभाग ने आज निर्देश जारी किये हैं। उल्लखनीय है कि कल मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसके चलते देश भर में और छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। जनआस्था को देखते हुए छत्तीसगढ़ में इस दिन शुष्क दिवस घोषित करेंगे।

जारी आदेश में राज्य में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल-1 (घध) एफ एल-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस-2 (घघ) सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ एल 2. 3. 3(क. ख. ग.) 4. 4(क). 5, 5(क). 6, 7, 8, 9, 9(क) एवं सी. एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ एल 10, 10(क.ख.) भाग / भागघोटा की समस्त दुकानों को बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “शुष्क दिवस” घोषित किये जाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिये गये हैं।

साथ ही “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिये गये हैं। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न देने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

साथ ही समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के लिए कहा गया है। इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किये जाने एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किये जाने के लिए कहा गया है। शुष्क दिवस से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

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