वक्फ संशोधन देश के मुसलमानों को न्याय देने वाला कानून- डॉ. सलीम राज
By : hashtagu, Last Updated : August 5, 2024 | 8:47 pm
उन्होने कहा कि, वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिये बनाया गया था वक्फ संपत्ती को ईश्वर (अल्लाह) की संपत्ती माना जाता है। उसके विपरित वक्फ एक्ट की शक्तियों का सिर्फ दुरूपयोग ही हो रहा है। देश के संघराज्य एवं राज्य वक्फ बोर्डों को प्राप्त असीमित अधिकार एवं शक्तियों के कारण यह मजहबी जमींदारी, भ्रष्टाचार एवं भूमाफियाओ को संरक्षण दे रहा है। वर्तमान वक्फ एक्ट पूरी तरह से निरंकुश है और इससे आम मुसलमानों को कोई फायदा नही हो रहा है। संशोधित वक्फ कानून जमींदारी की दादागिरी तथा भूमाफिया एवं अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने वाला कानून है। वक्फ संपत्तीयों के मामलों में शासन को अधिकार व शक्तियां प्रदान करने वाला कानून है।
उन्होने कहा कि, वक्फ अधिनियम की धारा 09 एवं 14 में बदलाव से बोर्ड और अधिक सशक्त एवं प्रभावशील होगा, वक्फ संपत्ती का पंजीयन सत्यापन से होगा जिससे वक्फ कानून 2013 के दुरूपयोग को रोका जा सकेंगा। कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के मामले में शामिल किये जाने से वक्फ बोर्ड का कार्य और अधिक प्रभावशील होगा। नये संशोधन कानून से मुस्लिम समाज के गरीब, तलाकशुदा, विधवा के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये वक्फ बोर्ड कार्य कर सकेगा। पूर्व में भी काँग्रेस सरकार द्वारा वक्फ एक्ट में समय समय पर संशोधन हुआ है। वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख करोड़ की संपत्ती, 9.4 लाख एकड़ के लगभग जमीन है। इसका सदुपयोग होने से निःसंदेह देश के गरीब मुस्लिम समाज को सीधा फायदा होगा व उनकी शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
यह भी पढ़ें : जब केदार का फोन मिला ‘खटा-खट’ तो फरियादियों का काम हुआ ‘फटाफट’! पढ़ें, पूरा वाक्या