दिल्ली हाईकोर्ट ने उपहार त्रासदी पर आधारित नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया
By : brijeshtiwari, Last Updated : January 12, 2023 | 7:30 pm
नवंबर 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गोपाल अंसल और उनके भाई सुशील अंसल को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सत्र अदालत ने इसे पिछले साल के जुलाई में पहले से ही पूरी की गई अवधि तक कम कर दिया और इस तरह कुल सजा के आठ महीने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। नीलम कृष्णमूर्ति उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करती हैं। उन्होंने अंसल के खिलाफ न्याय के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है।
अंसल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि चेतावनी के बावजूद अंसल का असली नाम वेब सीरीज के ट्रेलर में तीन बार इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और अन्य अधिकारों को ठेस पहुंची है। जवाब में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था, यह उनके फैसले की आलोचना और माता-पिता की पीड़ा हो सकती है, लेकिन यह मानहानि का दावा नहीं हो सकता है।
अंसल के वकील ने यह भी कहा, आज हमारे पास केवल एक झलक है जो जारी होने जा रही है वह पुस्तक है, जो यह स्पष्ट करती है कि मैं मुक्त हो गया हूं।आज हमारे पास जो कुछ भी है वह प्रथम ²ष्टया यह आरोप लगाने का आधार है कि फिल्म मेरे लिए प्रक्रिया और निर्णयों की गलत व्याख्या करने वाली है।
नेटफ्लिक्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी थी, 19 सितंबर 2016 को पुस्तक का विमोचन किया गया था। 18 दिसंबर 2019 को खबरें आ रही हैं कि एक वेब सीरीज बनने जा रही है। मीडिया द्वारा खबरों में कहा गया कि 8 नवंबर 2021 को वादी को 2.25 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, सेशन कोर्ट में अपील होती है और जुलाई में दोषसिद्धि बरकरार रहती है लेकिन पहले से काटी गई अवधि के लिए सजा कम कर दी जाती है। यह सब सार्वजनिक डोमेन में है।
लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह 14 दिसंबर 2022 की तारीख है जब हम घोषणा करते हैं कि हम 13 जनवरी से वेब सीरीज रिलीज करने जा हैं। 14 दिसंबर को हमने प्रेस को जानकारी दी कि 13 जनवरी हम वेब सीरीज रिलीज करने जा रहे हैं। और यह वादी अंतिम समय में दरवाजे पर दस्तक देता है।