विवादित टिप्पणी पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एसआईटी गठित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CID ने दी जिम्मेदारी

इस आदेश के अनुपालन में एमपी सीआईडी ने तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाई है।

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  • Publish Date - May 20, 2025 / 12:28 PM IST

भोपाल: भोपाल में सियासी गर्मी उस समय और तेज हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि “हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए” और राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए थे।

इस आदेश के अनुपालन में एमपी सीआईडी ने तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाई है। इस टीम में सागर जोन के आईजी प्रमोद शर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया है। यह टीम थाना मानपुर (जिला इंदौर ग्रामीण) में दर्ज अपराध क्रमांक 188/25 की जांच करेगी, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196(1)(बी), 197(1)(सी) के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि मंत्री विजय शाह की ओर से दी गई माफी स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि “पहले आप बयान देते हैं, फिर कोर्ट में माफी मांगते हैं। आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए।”

बता दें, यह पूरा मामला मंत्री विजय शाह की सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसे लेकर देशभर में विरोध हुआ था। मंत्री शाह की टिप्पणी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक तीखी प्रतिक्रिया देखी गई।

अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसआईटी की जांच पर सबकी निगाहें हैं, जिससे यह तय हो सकेगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले जनप्रतिनिधियों को आखिर कानून किस तरह जवाब देता है।