व्यापमं के ‘व्हिसलब्लोअर’ डॉ. आनंद राय मध्य प्रदेश सरकार की सेवा से बर्खास्त
By : hashtagu, Last Updated : March 28, 2023 | 8:06 am
अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें एमपी सिविल सर्विसेज एक्ट के प्रावधानों के तहत बर्खास्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह चार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं – सिविल डिस्पेंसरी (रेजीडेंसी, इंदौर), हुकुमचंद अस्पताल (इंदौर), पी.सी. सेठी अस्पताल (इंदौर) और सिविल डिस्पेंसरी (वृंदावन कालोनी, इंदौर) में 29 मार्च और 30 मार्च को निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित थे, जबकि उनकी रजिस्ट्रर में दर्ज पाई गई।
अधिसूचना में कहा गया है, यह पाया गया कि उन्होंने 15 फरवरी से 15 मार्च, 2022 तक केवल 18 दिन ड्यूटी पर आए। जबकि 6 दिन का कोई अवकाश का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया। राय ने 29 मार्च, 2022 को आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया था। हुकुमचंद अस्पताल के सिविल सर्जन ने उन्हें उसी दिन शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच विशेष मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं आए।
अधिसूचना के अनुसार, उन पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की छवि खराब हुई। वह पहले भी राय राज्य सरकार के खिलाफ अपने बयानों से विवादों में रहे हैं। पिछले सप्ताह एक हालिया प्रकरण हुआ जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि पूर्व भाजपा विधायक रंजना बघेल मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में जेएवाईएस का समर्थन करेंगी।
हालांकि, बघेल ने उनके दावे पर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी, उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी।(आईएएनएस)