राहुल गांधी को बंगला खाली करने से पहले एनओसी लेनी होगी

By : hashtagu, Last Updated : March 28, 2023 | 8:03 am

लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अपना सरकारी बंगला खाली करने से पहले नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना होगा. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के इन बंगलों में पानी और बिजली आपूर्ति का जिम्मा उठाने वाली नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को भी लोकसभा की आवास संबंधी समिति के आदेश की प्रति भेजी गई है, जिसमें राहुल गांधी से घर छोड़ने को कहा गया है. निकाय अधिकारी ने बताया, ‘‘हमारी भूमिका संपत्ति को लेकर नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हुई है. हम क्षेत्र में पानी और बिजली आपूर्ति करते हैं. बंगला खाली करने से पहले राहुल गांधी को एनडीएमसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा.’’

पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता के लिए आयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी से 12, तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगना 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है. राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है.

गौरतलब है कि 2019 के मानहानि के मुकदमे में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल कैद की सजा सुनाई. उसके अगले ही दिन सजा सुनाए जाने के दिन से उन्हें लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया. राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए भेजे गए नोटिस की प्रति तमाम विभागों को भेजी गयी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अयोग्य घोषित किए गए लोकसभा सदस्य को सदस्यता जाने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला छोड़ना होता है. सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी समयावधि में विस्तार के लिए आवास संबंधी समिति को लिख सकते हैं और समिति उनके द्वारा बताए जाने वाले कारणों की वैधता के आधार पर फैसला कर सकती है.

राहुल गांधी को सजा और सदस्यता जाने के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है. कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के अधिकतर दल राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए हैं. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरूपयोग का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.