सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र सख्त, प्लेटफॉर्म्स को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां किसी भी तरह की गैरकानूनी या अश्लील सामग्री अपलोड, शेयर या प्रसारित न हो।

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  • Publish Date - December 31, 2025 / 10:17 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया (social media) और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अश्लील, आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। सरकार ने साफ कहा है कि यदि प्लेटफॉर्म्स अपने माध्यम से अश्लील, अभद्र, पोर्नोग्राफिक या बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों और ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 का सख्ती से पालन करना होगा। प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां किसी भी तरह की गैरकानूनी या अश्लील सामग्री अपलोड, शेयर या प्रसारित न हो।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उचित सावधानी बरतना अनिवार्य है। किसी भी अदालत के आदेश या सरकारी सूचना के बाद आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाना या उसकी पहुंच रोकना उनकी जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन होने पर कंपनियों को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा।

केंद्र सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में कई प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री सामने आई है, जिस पर समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसी को देखते हुए यह चेतावनी जारी की गई है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी तय हो और ऑनलाइन स्पेस सुरक्षित बनाया जा सके।