नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को क्रिकेटर शिखर धवन को मानसिक क्रूरता (Mental cruelty to cricketer Shikhar Dhawan) के आधार पर उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी (Wife Ayesha Mukherjee) से तलाक दे दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा किए गए सभी दावों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी पत्नी ने आरोपों का विरोध नहीं किया या अपना बचाव नहीं किया।
अदालत ने धवन को हुई मानसिक पीड़ा को स्वीकार किया, जो लंबे समय तक अपने इकलौते बेटे से अलग रहने के लिए मजबूर थे। बच्चे की स्थायी हिरासत पर कोई आदेश जारी नहीं करते हुए, अदालत ने धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में अपने बेटे के साथ समय बिताने का अधिकार दिया और उनके बीच वीडियो कॉल की अनुमति दी।
इसके अलावा, अदालत ने मुखर्जी को शैक्षणिक कैलेंडर के भीतर स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के दौरान बच्चे की भारत यात्रा की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया, जिसमें धवन और उसके परिवार के साथ रात भर रहना भी शामिल है।
एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में धवन के कद को पहचानते हुए, अदालत ने उनसे अपने बेटे के साथ मुलाक़ात या हिरासत के मामलों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में अपने समकक्ष से जुड़े मामलों को हल करने में सहायता के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का आग्रह किया।
इससे पहले, अदालतों ने माना था कि अकेले मां के पास बच्चे पर विशेष अधिकार नहीं होता। दोनों ने तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। कोर्ट ने बच्चे को भारत लाने पर आपत्ति जताने पर आयशा मुखर्जी को फटकार भी लगाई थी.