ललित मोदी ने ब्रिटेन में ‘राहुल गांधी’ पर मुकदमा कराने की धमकी दी

2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के कुछ दिनों बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी (former chief lalit modi) ने यह कहकर

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  • Publish Date - March 30, 2023 / 06:52 PM IST

नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)| 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के कुछ दिनों बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी (former chief lalit modi) ने यह कहकर उन पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस नेता को तो एक मामाले में दोषी ठहराया गया, लेकिन मुझे किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना करने के बाद 2010 से लंदन में रहने वाले ललित मोदी ने ट्वीट में कहा, मैं देखता हूं कि हर कोई (ऐरा-गैरा) और राहुल गांधी के सहयोगी बार-बार कहते हैं कि मैं भगोड़ा हूं। क्यों? कैसे ? और आज तक मुझे किस मामले में सजा दी गई। पप्पू उर्फ राहुल गांधी की तरह नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं और ये कह रहा हूं कि ऐसा लगता है विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास या तो गलत जानकारी है या फिर वे बदले की भावना से बोलते हैं।

उन्होंने आगे कहा, मैंने राहुल गांधी को तुरंत ब्रिटेन की अदालत में लाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ आना होगा. मैं उन्हें खुद को पूरी तरह से बेवकूफ बनते देखने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को टैग करते हुए हमला बोला, उन्होंने कहा- आर के धवन, सीताराम केसरी, मोतीलाल वोरा, सतीश सरना यह सभी गांधी परिवार के लिए पंचिंग बैग रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी को भी नहीं भूलना चाहिए। इन लोगों के पास विदेशों में संपत्ति कैसे है? खुद ही जवाब देते हुए कमलनाथ से पूछो। वो इन संपत्तियों के पते और फोटो आदि भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा, गांधी परिवार न हो गया मानो वह हमारे देश पर शासन करने के हकदार हैं। और हां, जैसे ही आप कड़े कानून पारित करेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। ललित मोदी ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि जो स्पष्ट रूप से साबित हुआ है वह यह है कि मैंने इस दुनिया में सबसे बड़ा स्पोटिर्ंग इवेंट बनाया है जिसने 100 बिलियन डॉलर के करीब कमाया है।

पिछले हफ्ते, सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया था और मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कांग्रेस नेता को जमानत दे दी गई थी और सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए उनकी सजा को 30 दिनों के लिए टाल दिया गया था।

राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में प्रचार के दौरान सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है कहने पर मामला दायर किया था। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद राहुल को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने केरल के वायनाड में उनके निर्वाचन क्षेत्र को भी खाली घोषित कर दिया।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाने वाले एक सांसद/विधायक को इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और जेल समय की सेवा के बाद छह साल के लिए अयोग्य बना रहेगा।