बुलेट ट्रेन परियोजना का राष्ट्रीय महत्व, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोदरेज की याचिका की खारिज

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को 'राष्ट्रीय महत्व' करार देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्च रिंग कंपनी की जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

  • Written By:
  • Publish Date - February 9, 2023 / 12:30 PM IST

मुंबई, 9 फरवरी (आईएएनएस)| Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को ‘राष्ट्रीय महत्व’ करार देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्च रिंग कंपनी की जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति एम.एम. साथाय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पीन अधिग्रहण में अनियमितता की बात को खारिज करते हुए परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सरकार और गोदरेज समूह 2019 में कंपनी की भूमि के अधिग्रहण को लेकर झगड़ रहे हैं।

बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर लंबी होगी। यह 21 किलोमीटर भूमिगत होगी। भूमिगत सुरंग के प्रवेश द्वार के लिए सरकार ने विक्रोली में गोदरेज के स्वामित्व वाली भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है।