अब सिर्फ दो GST स्लैब: रोजमर्रा की चीजें, बीमा और दवाएं सस्ती

By : dineshakula, Last Updated : September 4, 2025 | 6:34 am

नई दिल्ली। GST काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए अब देश में सिर्फ दो GST स्लैब रखने का ऐलान किया है – 5% और 18%। पहले चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।

अब दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना जैसे कई फूड आइटम्स पर GST नहीं लगेगा। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाएं, गंभीर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

सामान्य जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, टीवी, एसी और कारें पहले 18% या 28% टैक्स स्लैब में थीं, अब इन्हें 18% या 5% में शामिल किया गया है। इससे कीमतों में सीधा फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, पहले 100 रुपये की हेयर ऑयल की बोतल पर 18 रुपये टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5 रुपये लगेगा, यानी बोतल 118 की जगह 105 रुपये में मिलेगी।

सरकार ने तंबाकू, पान मसाला और बड़ी कारों जैसे लग्जरी व हानिकारक प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया है, हालांकि यह दर अभी लागू नहीं होगी। इसे बाद में लागू किया जाएगा जब वर्तमान उपकर से संबंधित बकाया चुकता हो जाएगा।

ट्रैक्टर, खेती की मशीनें, बायोगैस प्लांट, सौर ऊर्जा उपकरण, हस्तशिल्प, ऑटो पार्ट्स, छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें अब कम टैक्स स्लैब में आएंगी। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और ऑटोमोबाइल सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार को टैक्स रेट कम करने से शुरुआती राजस्व घाटा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में बढ़ती खपत, अनुपालन और टैक्स चोरी पर रोक से इसकी भरपाई होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह आम लोगों, किसानों, MSME, महिलाओं और युवाओं को राहत देगा। टैक्स प्रणाली को सरल बनाकर छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा और नागरिकों का जीवन बेहतर होगा।