दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान शाखा, दिल्ली (NCLAT) की प्रधान पीठ ने सोमवार को एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ रेडियो मिर्ची (Radio mirchi), ऑरेंज एफएम और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड के स्वामित्व वाले रेडियो नेटवर्क बिग 92.7 एफएम के लिए सफायर मीडिया लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी।
एनसीएलएटी की प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और (तकनीकी) सदस्य बरुण मित्रा शामिल थे। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि ‘हमें उपरोक्त अपीलों में एनसीएलटी के दिनांक 06.05.2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला’ परिणामस्वरूप, सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। इससे पहले एनसीएलटी सदस्य मधु सिन्हा और न्यायिक सदस्य रीता कोहली वाली एनसीएलटी बेंच ने 6 मई 2024 के अपने आदेश में सफायर मीडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी।
समाधान पेशेवर ने बाद में एनसीएलटी मुंबई में सफायर मीडिया लिमिटेड की समाधान योजना की मंजूरी के लिए एक आवेदन दायर किया।
सफायर मीडिया लिमिटेड का संचालन आदित्य वशिष्ठ और कैथल स्थित कारोबारी साहिल मंगला की ओर से किया जाता है। सफायर मीडिया इंडिया डेली नाम से एक राष्ट्रीय हिंदी समाचार चैलन और देश के बड़े आउटडोर विज्ञापन कंपनी का संचालन करती है।
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