रामपुर, 18 मार्च (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने डूंगरपुर प्रकरण (Dungarpur case) की सुनवाई करते हुए सोमवार को वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को सात साल की सजा (Azam Khan sentenced to seven years) सुनाई। जबकि, अन्य दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को ही कोर्ट ने आजम खान समेत सभी को दोषी करार दिया था।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चार मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। शनिवार को कोर्ट ने आजम खान समेत उक्त चारों को दोषी करार दिया था। सोमवार को न्यायमूर्ति ने सुनवाई करते हुए आजम खान को सात साल तथा अन्य तीन को पांच साल की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था। आजम खान को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया था, जबकि अन्य पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने, डकैती आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
अधिवक्ता ने बताया कि सपा नेता आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए हैं। आज चारों को सज़ा हुई। इस दौरान आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई। आजम खान को आईपीसी की धारा 427, 504, 506, 447 और 120बी के तहत दोषी करार दिया गया था।
साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में एक जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीयत से घुसे आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि उन्हें घर से निकाल दिया गया और पैसे-सामान लूट लिए गए।
यूपी में भाजपा सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहतेशाम ने आजम खान सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आजम खान को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना गया, जबकि बाकी तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे गंभीर दोष सिद्ध हो चुके हैं।
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