सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी कलाकारों को रोजगार देने पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा : ‘इतने संकीर्ण मत बनो’

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया,

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  • Updated On - November 28, 2023 / 10:36 PM IST

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों और संघों पर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार (Pakistani artist) को काम पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

सबसे पहले, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की। उन्‍होंने विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा का संकेत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को इस पर दबाव नहीं डालना चाहिए।

पीठ ने आदेश दिया, ”हम आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।” उन्‍होंने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को अपनी सोच में इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए।

अक्टूबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिने कार्यकर्ता, कलाकार, गीतकार और फिल्म निर्माता होने का दावा करने वाले फ़ैज़ अनवर क़ुरैशी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिका में मांगी गई राहत सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने में प्रतिगामी कदम है।

इसमें कहा गया था कि फिल्म उद्योग में काम करने वाले पाकिस्तानी अभिनेताओं और कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाले गैर-वैधानिक संघ द्वारा पारित प्रस्तावों या नोटिसों को केंद्र और राज्य अधिकारियों द्वारा जारी की जाने वाली वैधानिक अधिसूचनाओं में अनुवादित करने की मांग नहीं की जा सकती।

इसमें कहा गया था कि भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्‍व कप में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेती रही है और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुरूप समग्र शांति और सद्भाव के हित में सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय सकारात्मक कदमों के कारण ही हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है।