‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी और अस्पतालों के विस्तार पर पैदा होगा संकट’
By : hashtagu, Last Updated : March 1, 2024 | 8:05 pm
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यदि वह क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (सीईए) के तहत अस्पताल दरों के लिए प्रस्ताव नहीं लाती है तो वह अंतरिम उपाय के रूप में सीजीएचएस दरों को लागू करेगी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में कहा: “फिर भी, भारी मूल्यांकन के बीच, यह निर्देश एक ओवरहैंग (विशेष रूप से भविष्य की कीमतों में बढ़ोतरी और विस्तार पर) बनाता है और हाल के दिनों में नियामक हस्तक्षेप कम हो जाने से अधिक प्रासंगिक है।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश को देखते हुए इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमारा मानना है कि अस्पतालों (सार्वजनिक और निजी) में समान मूल्य निर्धारण लागू करना बहुत मुश्किल है।”
ब्रोकरेज फर्म ने कहा, “व्यावहारिक चुनौतियों और प्रमुख अस्पतालों के लिए समान दरों के अलावा, इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत हो सकती है, क्योंकि केवल 12 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने इस कानून को अपनाया है… इसलिए, हमें कार्यान्वयन की बहुत कम संभावना लगती है।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “समान मूल्य निर्धारण को लागू करना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त लहजे को देखते हुए हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकते।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “सबसे खराब स्थिति में, यदि सीजीएचएस दरें लागू हो जाती हैं, तो हमारे कवरेज के तहत लगभग सभी अस्पताल ईबीआईटीडीए नकारात्मक हो जाएंगे (यह मानते हुए कि बीमा कंपनियां भी कम कीमतों पर बातचीत करती हैं)।”
“दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी सरकार निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए दरें तय नहीं कर सकती। पिछले उदाहरणों को देखते हुए, जिसमें कोविड भी शामिल है, हमें नहीं लगता कि सरकार (केंद्र और राज्य) पब्लिक हेल्थकेयर को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए उत्सुक होगी।”