तेलंगाना सरकार ने लंबित बिलों को लेकर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तेलंगाना(Telangana) सरकार ने राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन(Tamilisai Soundararajan) को विधानमंडल द्वारा पारित

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  • Updated On - March 3, 2023 / 09:42 AM IST

 हैदराबाद, (आईएएनएस) तेलंगाना(Telangana) सरकार ने राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन(Tamilisai Soundararajan) को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है कि राजभवन के पास 10 विधेयक लंबित हैं। जबकि सात बिल सितंबर 2022 से लंबित हैं, तीन बिल राज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए पिछले महीने भेजे गए थे।

मामले में राज्यपाल के सचिव और केंद्रीय कानून मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है।  सरकार ने कहा कि सामान्य भर्ती बोर्ड विधेयक, निजी विश्वविद्यालय विधेयक, मोटर वाहन कर विधेयक और कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जैसे विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। मुलुगु में वन महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान को वन विश्वविद्यालय में उन्नत करने का विधेयक, आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।

यह दूसरी बार है, जब भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने राज्यपाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

सरकार ने पिछले महीने 2023-24 के लिए राज्य के बजट को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया था कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लें।

राज्य सरकार और राजभवन, दोनों के वकील समझौते के फार्मूले पर राजी हो गए थे। जबकि सरकार विधानमंडल के बजट सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू करने पर सहमत हुई, बाद में राज्यपाल बजट को मंजूरी देने के लिए आगे आईं।

राज्यपाल ने नवंबर में बीआरएस के इस आरोप को खारिज कर दिया था कि उनका कार्यालय राज्य सरकार द्वारा उनकी सहमति के लिए भेजे गए कुछ विधेयकों पर अपनी सहमति देने में काफी समय ले रही हैं।

शिक्षा मंत्री पी. सबिता इंद्रा रेड्डी ने कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल पर अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की थी।