श्रम मंत्री सह अध्यक्ष देवांगन ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का किया शुभारंभ
By : hashtagu, Last Updated : February 29, 2024 | 10:21 pm
मंडल द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना’’ के तहत् ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यन्त प्रतिमाह राशि 1500 रूपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है, अगर ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है उन परिस्थिति में निर्माण श्रमिक के आश्रित (पति/पत्नी) को राशि 750 रूपए मासिक पेशन दिये जाने का प्रावधान है।
इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के बच्चो हेतु “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं अथवा उनके आश्रित संतानों को व्यापम, पीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एसएससी आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये योजना का शुभांरभ किया जाकर आज अनुबंध किया गया हैै । अब प्रदेश के किसी भी निर्माण के बच्चो को शिक्षा एवं रोजगार में कमी नही होगी।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त, श्री एस.एल.जांगड़े, उप श्रमायुक्त डी.पी.तिवारी, उप श्रमायुक्त, एस.एस.पैकरा, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री तोषण साहू, वरिष्ठ लेखाधिकारी, रामगोपाल जायसवाल, कोरबा नगर निगम के पार्षद नरेन्द्र देवांगन, प्रफुल्ल तिवारी, नरेन्द्र पाटनवार सहित कर्मकार कल्याण मंडल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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