रायपुर में नववर्ष पर DJ रात 10 बजे बंद और शराब लाइसेंस के नए नियम

प्रशासन ने यह भी कहा है कि नववर्ष रात के दौरान सभी कार्यक्रमों की अनुमति पहले से लेनी होगी और पार्टी के विवरण, कितने लोग आएंगे आदि जानकारी पुलिस को देनी होगी।

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  • Publish Date - December 30, 2025 / 03:10 PM IST

रायपुर : नए साल 2026 को लेकर पुलिस (Raipur police) और प्रशासन ने शहर में सुरक्षा और आयोजन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने पार्टी आयोजकों, होटल, बार, क्लब और फार्म हाउस संचालकों को कहा है कि बिना अनुमति के शराब परोसना या सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कराना सख्त मना है और इसके लिए लाइसेंस आवेदन देना आवश्यक है। प्रशासन ने बताया है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी जगह पर डी.जे. और साउंड सिस्टम पूरी तरह बंद रहेंगे, ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। इन नियमों का पालन नहीं होने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी कहा है कि नववर्ष रात के दौरान सभी कार्यक्रमों की अनुमति पहले से लेनी होगी और पार्टी के विवरण, कितने लोग आएंगे आदि जानकारी पुलिस को देनी होगी। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, उचित पार्किंग प्रबंध और सुरक्षा गार्ड रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। बिना लाइसेंस शराब परोसने या सार्वजनिक शराब सेवन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर को मुख्य मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइज़र से जांच भी की जाएगी।

पुलिस के निर्देशों के तहत स्थानीय आयोजकों को यह सुनिश्चित करना है कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि उपकरण न चलें और किसी भी कार्यक्रम में हुड़दंग या ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहे। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो आयोजक का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

इस वर्ष नववर्ष उत्सव को सुरक्षित और अनुशासित तरीके से मनाने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर निगरानी बढ़ा रहे हैं और बिना अनुमति कार्यक्रमों पर कार्रवाई करने को तैयार हैं।