बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट में दो साल पहले प्रस्ताव लाकर पुराना बस-स्टैंड की जमीन के एक हिस्से को कांग्रेस भवन (Congress Bhavan) के लिए आवंटित किया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर (Public interest litigation filed in High Court) की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले म�
ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है।