न्यूयॉर्क, 21 जनवरी (आईएएनएस)| (New York) फार्मेसी संचालक 34 वर्षीय एक भारतीय (Indian) को अस्वीकृत व नियंत्रित दवाओं को बेचने व एशिया से अमेरिका दवा भेजने के मामले में 87 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। बोस्टन में संघीय अदालत ने मनीष कुमार को 100,000 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया और उन्हें सात साल से अधिक की जेल और तीन महीने की निगरानी में रिहाई की सजा सुनाई। यूएस अटॉर्नी कार्यालय, मैसाचुसेट्स ने एक बयान में यह जानकारी दी।
मनीष कुमार मिहू बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में भागीदार थे। उन्होंने मुंबई की एक दवा कंपनी, जिसे मनीष ने ऑल हर्ब डिस्ट्रीब्यूटर्स, 365 लाइफ ग्रुप, और हेल्थ लाइफ 365 कंपनी सहित कई संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया।
बयान में कहा गया है कि 2015 से 2019 तक, उसने इन संस्थाओं का इस्तेमाल अमेरिका में लाखों अवैध और अस्वीकृत पर्चे की गोलियों को उन व्यक्तियों को भेजने के लिए किया, जिनके पास नुस्खे नहीं थे।
उन्होंने जेनेरिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्स, और अनुसूची दो नियंत्रित पदार्थों, जैसे कि हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन और टेपेंटाडोल, और अनुसूची चार नियंत्रित पदार्थों, जैसे ट्रामाडोल सहित दवाओं की तस्करी की।
कुमार ने भारत में कॉल सेंटरों से संभावित ग्राहकों को विज्ञापन और कॉल के माध्यम से सीधे अमेरिका में ग्राहकों के लिए दवाओं का विपणन किया।साजिश के हिस्से के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिंगापुर और भारत में दवा आपूर्तिकर्ताओं से मैसाचुसेट्स और अन्य अमेरिकी राज्यों में दवाओं के शिपमेंट का निर्देशन और प्रबंधन किया।
कुमार ने ड्रग के व्यवसाय से 3.5 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की और लाखों अवैध और अस्वीकृत गोलियां अमेरिका में उन व्यक्तियों को भेजीं, जिनके पास नुस्खे नहीं थे।
अपनी गिरफ्तारी के बाद कुमार ने फरवरी 2020 में नियंत्रित पदार्थों की बिक्री में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था।अक्टूबर 2022 में, उन्हें गलत ब्रांड वाली दवाओं और नियंत्रित पदार्थों को आयात करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया गया।