रायपुर पुलिस आयुक्त ने गोगो पेपर और ड्रग्स संबंधी सामान पर बैन लगाया
By : hashtagu, Last Updated : January 30, 2026 | 9:39 pm
By : hashtagu, Last Updated : January 30, 2026 | 9:39 pm
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्राई नशे (Dry Drug Abuse) पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। रायपुर के पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला (Dr Sanjeev Shukla) ने गोगो पेपर (Gogo Paper), रोलिंग पेपर (Rolling Paper), स्मोकिंग कोन (Smoking Cone) और परफेक्ट रोल जैसे नशे में इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब शहर की पान दुकानों, किराना दुकानों, चाय ठेलों, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इन सामग्रियों को न तो बेचा जा सकेगा और न ही स्टॉक किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और फिलहाल 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हाल के दिनों में बड़ी मात्रा में गोगो पेपर और अन्य स्मोकिंग सामग्री की जब्ती हुई थी, जिससे यह साफ हुआ कि ड्राई नशे को बढ़ावा देने में इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।
डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अब इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार पुलिस आयुक्त को मिला है, जिससे नशे से जुड़ी गतिविधियों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई संभव हो पाई है।
पुलिस का कहना है कि यह फैसला खासतौर पर युवाओं और नाबालिगों को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन के अनुसार आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान और अधिक तेज किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढील के कार्रवाई होगी।