छत्तसीगढ़। साल की अंतिम कैबिनेट ( CG Cabinet) की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में हुई। जहां 3 बड़े फैसले लिए गए। इसमें विधायक भीमा मंडावी के मौत की जांच। इसके अलावा बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
इस फैसले के बाद कर्मचारियों को एक अप्रेल २०२२ से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और एक नंवबर २००४ या उसके बाद नियुक्त तिथि से ३१ मार्च २०२२ तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प नोटराईज्ड शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
मुख्यमंत्री @bhupeshbaghel जी ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय:- pic.twitter.com/9pMJe3YBFb
— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) December 30, 2022
शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर एक नवंबर २००४ से ३१ मार्च २०२२ तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किए गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा। एक अप्रैल २०२२ और उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय कर्मचारी अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में कुल ७८० करोड़ रूपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे।
नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सेक्टर के भीतर क्षेत्रफल श्रेणी के आधार पर भूखण्डों के लीज प्रीमियम निर्धारण के लिए अधोसंरचना विकास शुल्क का पुर्ननिर्धारण किया गया। जिसके तहत ५० एकड़ से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के लिए वर्तमान अधोसंरचना विकास शुल्क प्रति वर्ग मीटर ५०० रूपए को घटाकर १०० रूपए प्रति वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया।
वाणिज्यिक वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
इस योजना के तहत राज्य में प्रतिवर्ष ३६ हजार एकड़ के मान से ५ साल में एक लाख ८० हजार एकड़ मे क्लोनल नीलगिरी, टिशु कल्चर सागौन एवं बांस, मिलिया डुबिया सहित अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजातियों के १५ करोड़ पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी सहित शासकीय, अर्ध शासकीय, शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं पंचायतें और लीज लेंड होल्डर जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते है, ले सकेंगे।
प्रदेश में मिलेट्स मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई और राज्य में मिलेट उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि, वन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग, संस्कृति, वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह एवं जेल, वाणिज्यिक कर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पहलकृत विकास की जाएगी।
छत्तीसगढ़ अनधिनियमितिकरण (संशोधन) विधेयक-२०२२ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक-२०२२ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। २२ अगस्त २०२२ को भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की २३वीं बैठक का कार्यवाही विवरण तथा मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की आगामी बैठक हेतु नया एजेण्डा बिन्दू के संबंध में चर्चा की गई और आगामी बैठक के एजेण्डा बिन्दु पर अंतिम रूप दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।
अंतर्विभागीय और अंतर्निकाय से संबंधित केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु ५ नवीन जिलों में जिला स्तरीय एग्लोमरेशन एवं जिला स्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया गया।
एम्बुलेंस श्रेणी के वाहनों से जीवनकाल कर उद्ग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम १९९१ में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
वाहनों से अस्थायी पंजीयन कर में वृद्धि किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम १९९१ एवं नियम १९९१ में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
राज्य के सभी जिले में राज्य योजना के राशनकार्डधारियों (एपीएल को छोड़कर) को फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इससे २६.४२ करोड़ रूपए की राशि व्यय होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में माह जनवरी २०२३ से दिसंबर २०२३ तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम २०१२ के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डो में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम २०१५ में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक ८८ दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की मौत की घटना की न्यायिक जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम २०२१ के तहत परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय लिया गया।