बिलासपुर। ED की कार्रवाई के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश पारित किया है कि यदि किसी तरह का अवरोध हो, तो याचिकाकर्ता जिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, और जस्टिस संजय के अग्रवाल की डबल बैंच ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पिंकी सिंह, अभिषेक सिंह, और नितेश पुरोहित की अलग-अलग रिट याचिकाओं पर पिछले दिनों प्रारंभिक सुनवाई की थी। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए ऑर्डर सुरक्षित रखा था।