भूपेश बघेल को टैक्स नोटिस, बोले- अवैध है पर मुख्यमंत्री की मर्जी मंजूर

भूपेश बघेल ने कहा कि सरकारी आवास पर टैक्स नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को उन्होंने लगभग डेढ़ साल पहले खाली कर दिया था, उसके लिए अब उन्हें टैक्स नोटिस भेजा गया है।

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  • Publish Date - September 11, 2025 / 08:14 PM IST

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) को रायपुर नगर निगम की ओर से उनके पुराने सरकारी आवास पाटन सदन के लिए ₹7,258 का प्रॉपर्टी टैक्स भरने का डिमांड नोटिस भेजा गया है। बघेल ने इसे अवैध बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हालांकि यह नोटिस गैरकानूनी है, लेकिन वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इच्छा का सम्मान करते हुए यह राशि अदा करेंगे।

भूपेश बघेल ने कहा कि सरकारी आवास पर टैक्स नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को उन्होंने लगभग डेढ़ साल पहले खाली कर दिया था, उसके लिए अब उन्हें टैक्स नोटिस भेजा गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी तैयार रहें, क्योंकि अब उनके कुनकुरी सदन का भी टैक्स मांगा जाएगा।

कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकारी भवनों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोई परंपरा नहीं है। सरकार पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही है या फिर उसे नियम-कानून की जानकारी नहीं है।

वहीं, मेयर मीनल चौबे ने सफाई दी है कि यह कोई नोटिस नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन सिस्टम से जनरेट किया गया डिमांड बिल है, जो मोबाइल नंबर पर गया है। प्रॉपर्टी आईडी में कोई टैक्स लंबित नहीं है, केवल जलकर और यूजर चार्ज जोड़े गए हैं, जो पहले भी भुगतान होते रहे हैं। भवन आवंटन की जांच के बाद नाम अपडेट किया जाएगा।