शराब घोटाले में Chaitanya Baghel 14 दिन की जेल, भूपेश बोले- ED को सुप्रीम कोर्ट से तमाचा

By : dineshakula, Last Updated : July 22, 2025 | 7:16 pm

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल 9Chaitanya Baghel) को मंगलवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया है। इससे पहले ED ने चैतन्य से लगातार 5 दिन तक पूछताछ की थी।

चैतन्य की ओर से पेश हुए वकील फैजल रिजवी ने अदालत में दलील दी कि ED ने बिना समन दिए गिरफ्तारी की, जो कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए जो तीन आधार ED ने बताए हैं, वे कमजोर और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एजेंसी ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया।

वहीं, ED के वकील सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों से यह स्पष्ट है कि चैतन्य बघेल का कनेक्शन शराब घोटाले से जुड़ा है। इसी कारण उनके घर पर छापा मारा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है।

इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि “राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं।” इस टिप्पणी को लेकर सियासी हलकों में हलचल मच गई।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर कहा, “सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र सरकार और ED के गालों पर तमाचा है। अब यह साफ है कि ED भाजपा की एक शाखा की तरह काम कर रही है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि, “ED का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए हो रहा है, जबकि लोकतंत्र में जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए।”