रायपुर। State Election Commission राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2025 की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2025 की घोषणा करने के तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता (Model code of conduct) लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता बिरगांव नगर निगम को छोड़कर पूरे जिले में लागू होगी। कलेक्टर डॉ सिंह ने बताया कि आम निर्वाचन की अधिसूचना 20 जनवरी को जारी की कर दी गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्याशी 28 जनवरी तक अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करा सकेंगे।
25 व 26 जनवरी को नामांकन जमा नहीं किए जाएगें। नगरीय निकाय क्षेत्र के निर्वाचन लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। 15 फरवरी को मतों की गणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जायेंगे। प्रथम चरण में आरंग और अभनपुर द्वितीय चरण में तिल्दा और धरसींवा में चुनाव होगा। दोनों चरणों में चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नामांकन जमा कर सकेंगे। वहीं प्रथम चरण का मतदान 17 फरवरी और द्वितीय चरण 20 फरवरी को होगा। प्रथम चरण की मतगणना 18 तथा द्वितीय चरण की मतगणना 21 फरवरी को होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के मद्देनजर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अपर कलेक्टर अभिलाषा पैकरा व मनीष मिश्रा, नवीन कुमार ठाकुर, पंजीयक आस्था राजपूत, संयुक्त कलेक्टर मनोज कुमार केसरिया तथा अनुविभागीय अधिकारी नंदकुमार चौबे की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अफिसर के रूप में सीईओ जिला पंचायत विश्वदीप की डयूटी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय रायपुर निर्वाचन क्षेत्र में 1095 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इसी तरह नगरीय निकाय रायपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 10 लाख 36 हजार 79 हैं। इनमें 5 लाख 15 हजार 301 पुरुष, 5 लाख 20 हजार 524 महिला एवं 254 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।