नहीं मिली कोर्ट से राहत, IAS सहित 3 कोयला कारोबारी को जेल
By : madhukar dubey, Last Updated : November 11, 2022 | 8:20 pm
छत्तीसगढ़। ईडी की जांच में फंसे आईएएस समीर विश्वनोई सहित 3 कोयला कारोबारी की जमानत जिला कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए 12 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। शुक्रवार की दोपहर से शाम तक करीब 3 घंटे की सुनवाई के बाद निर्णय दिया। आईएएस समीर विश्नोई सहित कोयला कारोबार से जुड़े लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी को जेल भेज दिया। इसके पूर्व सभी आरोपियों को ईडी की टीम ने अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद सूर्यकांत तिवारी कोर्ट रूम से बाहर आये तो मीडिया के सवालों पर कहा कि उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। साजिश करने वाले नामों का खुलासा जल्द करूंगा। तिवारी ने ये भी कहा कि ईडी ने मेरे खिलाफ झूठा मामला बनाया है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं।
23 नवंबर को फिर आदलत में किए जाएंगे पेश
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि हमने राहत देने की मांग अदालत से की थी। कल इसी पर बहस हुई थी आज भी इसी पर बहस हुई। दलीलों के सुनने के बाद अदालत ने 12 दिन की न्यायिक रिमांड का आदेश जारी कर दिया है। 23 नवंबर को फिर से सभी आरोपियों को पेश किया जाएगा। बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि कर्नाटक हाइकोर्ट ने बगंलुरू में दर्ज मामले में स्टे दे दिया है। लिहाजा जमानत दे दी जाए, लेकिन रायपुर कोर्ट ने रिमांड में जेल भेजने का फैसला सुनाया।
अभी तक मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ईडी की कस्टडी में थे
अभी तक मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ईडी की कस्टडी में थे। जहां उनसे 12 दिनों तक पूछताछ का दौर चलता रहा। इन्हीं की पूछताछ के आधार पर गुरूवार को भी आईटी और ईडी की रेड प्रदेश प्रमुख व्यापारियों के यहां पड़ी थी। बता दें, ईडी ने उक्त काेयला कारोबारी के यहां से 200 करोड़ रुपए लेने देने के दस्तावेज बरामद किए हैं। इसमें करोड़ों रुपए के जेवरात भी बरामद किए गए थे।