नेता प्रतिपक्ष के बेटे को रेप केस में मिली ‘अग्रिम जमानत’

विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल (Palash Chandel) को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) मिल गई है।

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  • Updated On - April 7, 2023 / 04:04 PM IST

जांजगीर-चांपा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल (Palash Chandel) को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) मिल गई है। उसने याचिका लगाई थी। ऐसे में 24 घंटे में ही थाने से जमानत मिल गई। बता दें, पुलिस ने 6 अप्रैल की रात गिरफ्तार किया और अब उसे अग्रिम जमानत पर थाने से रिहा कर दिया गया है। इसकी जानकारी उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा ने दी है। पलाश चंदेल पर नैला की रहने वाली स्पोर्ट्स टीचर ने यौन शोषण और धोखे से गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है।

DSP चंद्रशेखर परमा ने बताया कि यौन शोषण और गर्भपात के मामले में फरार चल रहे पलाश चंदेल को गुरुवार देर रात जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने पर आरोपी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जहां उसे अतंरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। इसके बाद उसे थाने से ही रिहा कर दिया गया।

आरोपी पलाश चंदेल का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। DSP ने बताया कि पलाश के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में धारा 376, 313 भादवि एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 2 दिन पहले यानि मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल स्वीकार कर लिया था। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत शर्तों के अनुरूप दी गई है। 25 हजार रुपए के बॉन्ड पर बेल दी गई।