शराब घोटाला : पूर्व IAS अनिल टुटेजा 3 जून तक न्यायिक रिमांड पर! अरुणपति को राहत नहीं
By : hashtagu, Last Updated : May 20, 2024 | 8:56 pm
- बता दें, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी की जमानत याचिका भी खरिज कर दी गई है। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में अमित अग्रवाल और सूरज चोखानी को भी राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 7 मई को अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर बहस हुई थी और सोमवार तक फैसला सुरक्षित रखा गया था। शराब घोटाले मामले में ED को पूछताछ के दौरान बहुत सारे सबूत मिले है। इसके साथ ही टुटेजा से पूछताछ के दौरान बहुत सारे लोगों के नाम सामने भी आए हैं। जिन्हें ED समंस जारी कर पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुला रही है।
पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में 8 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की ECIR को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके साथ ही अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को राहत मिली थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद ही इस केस में ACB-EOW की FIR को अधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने नई ECIR दर्ज की थी। जिसके बाद लगातार प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में नए सिरे से अपनी जांच कर रहा है।
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