अब सार्वजनिक होगी नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस लेने वाले चिकित्सकों की सूची
By : hashtagu, Last Updated : October 10, 2024 | 9:18 pm
रायपुर 10 अक्टूबर 2024/मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में चिकित्सा के क्षेत्र(Field of medicine) में जनहित का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में जनहित में निर्णय लेते हुए जनसुविधाओं के विस्तार के लिए नित नए कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर शासकीय चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत आमजनों के लिए चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस (NPA) लेने वाले चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। सूची में इस बात की जानकारी दी गई है की उक्त चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस की जा रही है या नहीं। उल्लेखनीय है कि ऐसे चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक जो निजी प्रैक्टिस नही करते हैं उन्हें शासन द्वारा वेतन के अतिरिक्त नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस(Non practicing allowance) (NPA) भी दिया जाता है। एन पी ए लेने के बाद भी निजी प्रैक्टिस करना प्रतिबंधित है और ये नियम विरुद्ध है।
आमजनों को ये जानकारी रहे की कौन सा चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करने के लिए पात्र है और कौन नही, इसके लिए राज्य के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज और डेंटल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों के द्वारा एनपीए लेने अथवा न लेने की जानकारी चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है।