SDM-सहित 6 राजस्व अधिकारियों की संपत्ति हो सकती है कुर्क, रायपुर स्पेशल कोर्ट ने जारी की उद्घोषणा

By : dineshakula, Last Updated : June 28, 2025 | 10:50 pm

रायपुर: रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने भारत-माला प्रोजेक्ट (Bharat Mala Project) में ₹43 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले के आरोप में छह राजस्व अधिकारियों – SDM निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, और तीन पटवारियों – के खिलाफ 29 जुलाई तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी की है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि यदि तय तारीख तक वे उपस्थित नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभियोजन के अनुसार, रायपुर से विशाखापट्टनम तक बने भारत-माला कारिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में अधिकारियों और भू-माफिया के गठजोड़ से सरकारी धन का गलत इस्तेमाल हुआ। अधिकारियों ने 9.38 किमी के लिए निर्धारित ₹324 करोड़ मुआवजे में से ₹246 करोड़ का भुगतान किया, जबकि बाकी ₹78 करोड़ रोक दिए गए। विशेष रूप से अभनपुर क्षेत्र में जमीन को टुकड़ों में बाँटकर 80 नए नाम जुड़वाए गए, जिससे ₹29.5 करोड़ की वास्तविक कीमत को बढ़ाकर ₹78 करोड़ दिखाया गया|

इस मामले की जांच में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक साथ 20 से अधिक स्थानों पर छापे मारकर बड़े पैमाने पर नकद, गहने और जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए । मामला सार्वजनिक हुआ तो SDM निर्भय साहू को सस्पेंड कर दिया गया, बाद में तहसीलदार और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई

कोर्ट की ओर से उद्घोषणा करने का तरीका तब अपनाया जाता है जब आरोपी बार-बार उपस्थिति से बचता है; ऐसी घोषणा सार्वजनिक रूप से दिन, स्थान या अखबार में प्रकाशित होती है ताकि आरोपी पर प्रभाव बने । कोर्ट ने अब स्पष्ट कह दिया है कि 29 जुलाई तक यदि आरोपी पेश नहीं हुए, तो उन पर गैर-ज़मानती वारंट जारी होगा और उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।