आरक्षण पर रार, अब राजभवन ने हाईकोर्ट की नोटिस को दी चुनौती
By : madhukar dubey, Last Updated : February 9, 2023 | 7:43 pm
राज्यपाल सचिवालय ने हाईकोर्ट की नोटिस को चुनौती दी है। जिसमें कहा है कि आर्टिकल 361 के तहत किसी भी केस में राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। गुरुवार को इस मामले में अंतरिम राहत पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रकरण में हाईकोर्ट की नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
बता दें, हाईकोर्ट ने राजभवन को नोटिस का जवाब देने को कहा था। इसके पीछे कारण है कि आरक्षण बिल विधानसभा में पारित होने के बाद राजभवन में अटका हुआ था। राज्यपाल ने 10 सावल भेजे थे, जिसका जवाब मिलने के बाद भी बिल पर साइन नहीं की थी। जिसे लेकर सियासी गलियारों में घमासान भी मचा हुआ है।