CGPSC घोटाले में आरोपियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सीजीपीएससी ने 2021 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 171 पदों के लिए 2,565 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 26 से 29 मई 2022 को मुख्य परीक्षा में 509 उम्मीदवार सफल रहे।

  • Written By:
  • Publish Date - October 29, 2025 / 02:10 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी (बजरंग स्पात के डायरेक्टर के पुत्र), शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की।

सीजीपीएससी ने 2021 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 171 पदों के लिए 2,565 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 26 से 29 मई 2022 को मुख्य परीक्षा में 509 उम्मीदवार सफल रहे। साक्षात्कार के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई।

भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वर्तमान विष्णु देव साय सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।