संविधान उल्लंघन पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल: छत्तीसगढ़ में एक मंत्री को हटाने की मांग

उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1क) का उल्लंघन है।

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  • Publish Date - August 23, 2025 / 12:00 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो गई है, जिसे लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत (Charan Das Mahant) ने आपत्ति जताई है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1क) का उल्लंघन है।

महंत ने अपने पत्र में बताया कि संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं, इसलिए अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकते हैं, जबकि वर्तमान में 14 मंत्री नियुक्त हैं।

उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद यह संख्या बढ़ी है, जो संवैधानिक रूप से गलत है। महंत ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि संविधान के अनुरूप एक मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके।

डॉ. महंत ने यह भी कहा कि यह केवल संवैधानिक बाध्यता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का सवाल भी है।