भोपाल, 12 मई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस (MBBS) एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से पांच प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।
जहां पांच फीसदी स्थान सरकार विद्यालयों के छात्रों के लिए आरक्षित होंगे, वहीं महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में पांच प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस (MBBS) एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का तीन-तीन प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
संशोधन अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार जोड़े गये उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय।
शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-छठवीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-एक से आठ तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-नवमीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है।